हमारे भारत देश में Unorganised Sectore में आने वाले लोगो को कई परेशानिया होती है उसमे से आर्थिक समस्या एक है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने १ फरवरी २०१९ से ई श्रम कार्ड के तहत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरुआत की थी इसके तहत लाभार्थीओ को ३००० रुपये की पेंशन दी जायेगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिये पात्र लोग
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) भारत सरकार की एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। इस योजना में वे लोग शामिल होते हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होती है।
- आयु: इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।
- आय: मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- नौकरी: असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जैसे कि घर-घर काम करने वाले, रिक्शा चालक, ईंट भट्ठा कामगार, निर्माण श्रमिक, कृषि मजदूर, घरेलू कामगार, धागा बनाने वाले, और इसी प्रकार के अन्य श्रमिक इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
- बैंक खाता और आधार कार्ड: आवेदक के पास एक बचत बैंक खाता और आधार कार्ड होना चाहिए।
- पेंशन लाभ: 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभार्थी को 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
- योगदान: इस योजना में लाभार्थी को 55 से 200 रुपये प्रति माह का योगदान करना होता है, जो उनकी आयु पर निर्भर करता है। उतना ही योगदान केंद्र सरकार भी करती है।
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिये अपात्र लोग
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के तहत असंगठित क्षेत्र के कई श्रमिक शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। निचे दी गई श्रेणियों के लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:
- आयकर दाता: जो व्यक्ति आयकर देते हैं, वे इस योजना के तहत अयोग्य हैं।
- अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थी: जो व्यक्ति किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना के तहत पहले से लाभान्वित हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।
- संगठित क्षेत्र के श्रमिक: संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक, जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के सदस्य हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- मासिक आय सीमा: जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक है, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।
- सरकारी कर्मचारी: केंद्रीय या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी इस योजना के तहत अयोग्य हैं।
- विशिष्ट पेशेवर: डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर, जिनका पेशा एक निश्चित आय वर्ग में आता है, इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
Contribution योगदान
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के तहत योगदान राशि श्रमिक की आयु पर निर्भर करती है। योजना के तहत लाभार्थी और सरकार दोनों ही योगदान करते हैं। यह योजदान राशि 60 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से जमा की जानी होती है।
यहां पर आयु के आधार पर योगदान की जानकारी दी गई है:
आवश्यक दस्तावेज
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के लिए आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है।
- आधार कार्ड
- बचत बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- ई श्रम कार्ड
- आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के लिये आवेदन करे
- इस योजना के लिये आवेदन करने के लिये अधिकृत maandhan.in पोर्टल पर जाये।
- अधिकृत पोर्टल पर आने के बाद Services पर क्लिक करे बादमे New Enrollment विकल्प पर क्लिक करे।
- लॉगिन करने के लिये Self Enrollment विकल्प चुने आप अन्य विकल्प भी चुन सकते है।
- अब अपना Mobile Number दर्ज करके Proceed बटन पर क्लिक करे बादमे मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करके फिर से Proceed बटन पर क्लिक करे।
- लॉगिन करने के बाद Service इस विकल्प पर क्लिक करे बादमे Enrollment इस विकल्प को चुने।
- यहा आपको तीन योजना दिखेगी इनमे से आपको Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana इस विकल्प को चुने।
- वेबसाइट आपसे पूछेगी की आपके पास eshram कार्ड है या नही अगर है तो Yes पर क्लिक करे नहीं तो No बटन पर क्लिक करे।
- आखिर में आपके सामने आवेदन करने के लिये फॉर्म खुल जायेगा सूचनाओ का पालन करके सभी जानकारी दर्ज करे और Submit बटन पर क्लिक करे।
Important Links
Contact Details
Joint Secretary and Director General (Labour Welfare) Ministry of Labour and Employment Government of India |
Helpline : 18002676888/14434 E-mail : [email protected] | [email protected] |